चरस रखने पर दो साल कारावास

हमीरपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय ने चरस रखने के आरोपी को दो साल का कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास होगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीएल कोच्छड़ ने आरोपी को सजा सुनाई है।
जिला न्यायवादी अशोक कुमार ने बताया कि पहली फरवरी 2013 को पुलिस थाना भोरंज में पीएसआई सुरेंद्र सिंह ने पुलिस जवानों सहित नाकाबंदी की थी। चैकिंग के दौरान शाम करीब साढ़े 6 बजे सुलगवाण की तरफ से एक व्यक्ति पैदल जा रहा था। जैसे ही व्यक्ति ने पुलिस को देखा तो व्यक्ति घबरा गया और भागने लगा। पुलिस ने शक के आधार पर व्यक्ति का पीछा किया और उसे दबोच लिया। इसके बाद पुलिस ने व्यक्ति की तलाशी ली तो उससे 705 ग्राम चरस बरामद हुई। पूछताछ के दौरान व्यक्ति ने अपना नाम तुले राम बताया। चरस को आरोपी ने कपड़ों के अंदर खाकी रंग की टोपी में पेंट से बांध रखा था।
आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश सीएल कोच्छड़ ने व्यक्ति को आरोपी करार देते हुए दो साल का कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। पुलिस सूत्रों की मानें तो आरोपी पर पंजाब में भी चरस रखने का मामला चल रहा है। मामले की छानबीन पीएसआई सुरेंद्र कुमार ने की जो वर्तमान में सदर थाना में कार्यरत हैं।

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